कॉन्ट्रा कोस्टा शरणार्थियों, प्रवासियों और सभी समुदायों के लिए एक स्वागत करने वाला काउंटी है। सदस्य हैं।
हमारा काउंटी विभाग संघीय प्रशासन द्वारा किए जा रहे परिवर्तनों पर बारीकी से नजर रख रहा है, और जैसे ही हमारे कार्यक्रमों को प्रभावित करने वाली सटीक जानकारी उपलब्ध होगी, हम इस पृष्ठ को अपडेट कर देंगे।
इंग्लैंड | फारसी | दारी | पारंपरिक चीनी | चीनी सरलीकृत | वियतनामी | तागालोग | पश्तो | कोरियाई | स्पेनीस
डीएचसीएस Medi-Cal आव्रजन चार्ट
वयस्क विस्तार पर रोक (1 जनवरी, 2026 से प्रभावी) के लिए आव्रजन स्थिति के आधार पर पात्रता के लिए, कृपया देखें। स्वास्थ्य सेवा विभाग (डीएचसीएस) आव्रजन स्थिति चार्टयह डीएचसीएस चार्ट सामान्य आप्रवासन स्थितियों को सूचीबद्ध करता है और बताता है कि क्या उन श्रेणियों में आने वाले व्यक्ति पूर्ण-दायरे वाली योजनाओं के लिए पात्र हैं। Medi-Calया परिवर्तन के अधीन Medi-Cal हाल ही में राज्य की नीति में हुए बदलावों के कारण मिलने वाले लाभ। इस चार्ट का उपयोग यह निर्धारित करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए कि क्या लाभ हुए हैं। Medi-Cal पात्रता। हम व्यक्तियों को आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। Medi-Cal आप किसी भी ईएचएसडी जिला कार्यालय में जाकर या फोन करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 1 (866) 663 3225 या जा रहा हूँ लाभकैल.कॉम.
शरणार्थी एवं आप्रवासी कार्यक्रम
सार्वजनिक आरोप
8 सितंबर, 2022 को, गृह सुरक्षा विभाग (डीएचएस) ने सार्वजनिक प्रभार पर एक नया अंतिम नियम प्रकाशित किया, जो 23 दिसंबर, 2022 से प्रभावी होगा। यह औपचारिक रूप से पूर्व प्रशासन के नियम को उलट देता है और "सार्वजनिक प्रभार" की दशकों पुरानी, ऐतिहासिक समझ को बहाल करता है। इसका अर्थ है कि मेडिकेड जैसे पूरक स्वास्थ्य लाभ (Medi-Cal) और पोषण संबंधी सहायता जैसे कि SNAP (CalFresh) जिसके लिए अप्रवासी पात्र हो सकते हैं नहीं सार्वजनिक प्रभार अस्वीकार्यता निर्धारण के भाग के रूप में इस पर विचार किया जाएगा। नया नियम यह भी स्पष्ट करता है कि डीएचएस नहीं सार्वजनिक प्रभार निर्धारण में आवेदक के अलावा परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा प्राप्त लाभों पर भी विचार करें।
नए सार्वजनिक प्रभार नियम पर कैलएचएच नेताओं का संयुक्त बयान
पब्लिक चार्ज इमिग्रेशन लीगल रिसोर्स सेंटर पर नवीनतम जानकारी
डी ए सी ए
24 अगस्त, 2022 को, गृह सुरक्षा विभाग (डीएचएस) ने एक नया अंतिम नियम जारी किया, जिसका उद्देश्य बाल्यावस्था आगमन के लिए स्थगित कार्रवाई (डीएसीए) नीति को सुदृढ़ करना है। डीएसीए नीति को 2012 में डीएचएस ज्ञापन के माध्यम से लागू किया गया था। इसे अंतिम नियम के रूप में औपचारिक रूप देने का उद्देश्य भविष्य में होने वाले परिवर्तनों या कानूनी कार्रवाइयों के संबंध में नीति को अधिक मजबूत स्थिति में लाना है। नया नियम 31 अक्टूबर, 2022 से प्रभावी होगा। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें:
बाल्यावस्था आगमन के लिए स्थगित कार्रवाई (DACA) अंतिम नियम सारांश
संसाधन
यदि आपको आव्रजन संबंधी कानूनी सलाह की आवश्यकता है, तो हम आपको किसी प्रतिष्ठित आव्रजन सेवा प्रदाता या वकील से परामर्श लेने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। नीचे कुछ उपयोगी संसाधनों की आंशिक सूची दी गई है।
211/कॉन्ट्रा कोस्टा डेटाबेस, सीसी संकट केंद्र
क्राइसिस-सेंटर.org
दुर्व्यवहार समाप्त करने के लिए गठबंधन
ContraCostaAlliance.org
एशियाई प्रशांत द्वीप समूह कानूनी सहायता
www.apilegaloutreach.org
बे एरिया लीगल एड
www.baylegal.org
कैथोलिक धर्मार्थ
www.cceb.org
कैलिफोर्निया सामाजिक सेवा विभाग (CDSS)
www.cdss.ca.gov
सेंट्रो लीगल डे ला रजा
centrolegal.org
मानवीय आप्रवासी अधिकारों के लिए गठबंधन
Chiral.org
पहले 5 कैलिफोर्निया
First5california.com
अप्रवासी कानूनी संसाधन केंद्र
www.ilrc.org
आप्रवासन अधिवक्ताओं
www.immigrationadvocates.org/nonprofit/legaldirectory/
अपने लाभों को बरकरार रखें
Keepyourbenefits.org
Tus Beneficios Públicos
http://tusbeneficiospublicos.org
अप्रवासी परिवारों की सुरक्षा
https://pifcoalition.org/
एक साथ खड़े हो जाओ कॉन्ट्रा कोस्टा
www.standtogethercontracosta.org
किसी संगठन को शामिल करने का अर्थ उसकी सेवाओं का समर्थन करना नहीं है, न ही उसे बाहर रखने से समुदाय में किसी एजेंसी के योगदान पर कोई असर पड़ता है।
कॉन्ट्रा कोस्टा काउंटी में अमेरिकी प्रतिनिधियों की सूची नीचे दी गई है:
कांग्रेसी मार्क डेसॉलनियर
- वाशिंगटन डीसी कार्यालय का फ़ोन नंबर: (202) 225-2095
- रिचमंड कार्यालय का फ़ोन नंबर: (510) 620-1000
- वॉलनट क्रीक कार्यालय का फ़ोन नंबर: (925) 933-2660
कांग्रेसी जॉन गारमेंडी
- वाशिंगटन डीसी कार्यालय का फ़ोन नंबर: (202) 225-1880
- रिचमंड कार्यालय का फ़ोन नंबर: (510) 620-1001
कांग्रेसी जोश हार्डर
- वाशिंगटन डीसी कार्यालय का फ़ोन नंबर: (202) 225-4540
- स्टॉकटन कार्यालय का फ़ोन नंबर: (209) 579-5458


